-> भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिए गए हैं | तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं दूसरे देशों से ली गई है | वे देश हैं – फ्रांस, रूस, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका |
इन देशों को आप आसानी से याद कैसे रखें इसके लिए एक महत्वपूर्ण ट्रिक दिया जा रहा है |
Trick-फारूख, आज अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हुआ |
[Explanation-कोई आदमी फारुक से कहता है फारुक आज अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हुआ ]
* भारत के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए तथ्य-
->स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका
->मूल अधिकार( मौलिक अधिकार)
->वित्तीय आपातकाल
->निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग
->न्यायाधीशों को हटाने की विधि
->उपराष्ट्रपति का पद
->राज्यसभा का पदेन सभापति
->संविधान की सर्वोच्चता
->न्यायिक पुनरावलोकन
* भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए तथ्य-
->नीति निर्देशक तत्व
->राष्ट्रपति का निर्वाचक-मंडल
->राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन
* भारत के संविधान में ब्रिटेन(इंग्लैंड) के संविधान से लिए गए तथ्य-
->एकहरी या एकल नागरिकता
->संसदीय शासन
->कानून निर्माण प्रक्रिया
->कानून के समक्ष समानता
* भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए तथ्य-
->समवर्ती सूची
->प्रस्तावना की भाषा
->केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन
->संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
* भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से लिए गए तथ्य-
->संघात्मक शासन
->अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना
->केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति
->उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन
* भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए तथ्य-
->संविधान संशोधन प्रक्रिया
->राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन
* भारत के संविधान में फ्रांस के संविधान से लिए गए तथ्य-
->गणतंत्र
->प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श
* भारत के संविधान में जापान के संविधान से लिए गए तथ्य-
->विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
* भारत के संविधान में रूस के संविधान से लिए गए तथ्य-
->मौलिक कर्तव्य
->पंचवर्षीय योजना
* भारत के संविधान में जर्मनी के संविधान से लिए गए तथ्य-
->आपातकालीन शक्तियां