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संविधान सभा (1946)| Important Points

संविधान सभा

चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी।

संविधान सभा की मांग

  • 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था।
  • 1935 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की मांग की।
  • 1938 में, INC की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि ‘स्वतंत्र भारत का संविधान, बिना बाहरी हस्तक्षेप के, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए’।
  • अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया जिसे 1940 के ‘अगस्त प्रस्ताव’ के रूप में जाना जाता है।
  • क्रिप्स प्रस्तावों ने पहली बार संविधान सभा की स्थापना की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से बताया, और यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि संविधान अकेले भारतीयों की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।
  • उन्हें मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया था, जो चाहती थी कि भारत को दो अलग-अलग संविधान सभाओं के साथ दो स्वायत्त राज्यों में विभाजित किया जाए।
  • अंत में, एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। जिसने दो संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया, इसने संविधान सभा के लिए एक योजना प्रस्तुत की जिससे मुस्लिम लीग कमोबेश संतुष्ट हुई।
  • कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लार्ड पेंथिक लारेंस तथा ए० बी० एलेक्ज़ेंडर थे।

संविधान सभा का चुनाव:

  • प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को उस समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रांतीय विधान सभा में चुना गया था और मतदान एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा किया गया था।
  • रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया गया था।
  • इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय था।
  • इसके अलावा, सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना गया था, जो स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे।
  • यद्यपि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के लोगों द्वारा सीधे नहीं चुनी गई थी, लेकिन सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे: हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो-इंडियन, भारतीय ईसाई, एससी और एसटी जिसमें इन सभी वर्गों की महिलाएं भी शामिल थीं।
  • सभा में महात्मा गांधी और एम.ए. जिन्ना को छोड़कर उस समय भारत की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थीं।

संविधान सभा की संरचना:

कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। योजना की विशेषताएं थीं:

  • संविधान सभा की कुल संख्या 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की जानी थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से, 292 सदस्य ग्यारह गवर्नर प्रांतों से और चार मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चार, प्रत्येक से एक के लिए चुने जाने थे।
  • प्रत्येक प्रांत और रियासतों (या छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह) को उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थीं; मोटे तौर पर, प्रत्येक मिलियन आबादी के लिए एक सीट आवंटित की जानी थी।
  • प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का निर्णय उनकी जनसंख्या के अनुपात में तीन प्रमुख समुदायों-मुस्लिम, सिख और सामान्य (मुसलमानों और सिखों को छोड़कर सभी) के बीच किया जाना था।
  • संविधान सभा के चुनाव (ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए) जुलाई-अगस्त 1946 में हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीतीं, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें, और छोटे समूहों और निर्दलीय को शेष 15 सीटें मिलीं। हालाँकि, रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भरी गईं क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से दूर रहने का फैसला किया।

संविधान सभा का कार्यकाल

  • 9 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में की। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के एक अलग राज्य पर जोर दिया। इस प्रकार बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया।
  • सबसे पुराने सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
  • बाद में, 11 दिसंबर, 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी क्रमशः विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए।
  • सर बी एन राव को विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।
  • संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष, 11 महीना और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 6.4 करोड़ रुपये खर्च हुए।
  • संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 ई० को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।
  • संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मानते हैं।

संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प

  • 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ पेश किया। इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया।
  • यह पढ़ता है कि यह संविधान सभा भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने और उसके भविष्य के शासन के लिए एक संविधान तैयार करने के लिए दृढ़ और गंभीर संकल्प की घोषणा करती है:
  • इसके तहत, भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी।
  • 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और यह संविधान की प्रस्तावना बन गया।

स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा संविधान सभा में परिवर्तन

1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने संविधान सभा की स्थिति में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए:

  • सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बनाया गया था, जो अपनी इच्छानुसार किसी भी संविधान का निर्माण कर सकती थी। इस अधिनियम ने विधानसभा को भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने या बदलने का अधिकार दिया।
  • विधानसभा भी एक विधायी निकाय बन गई।
  • मुस्लिम लीग के सदस्य भारत के लिए संविधान सभा से हट गए।

संविधान सभा की विभिन्न समितियाँ

संविधान सभा

प्रमुख समितियां:

  • संघ शक्ति समिति – जवाहरलाल नेहरू
  • केंद्रीय संविधान समिति – जवाहरलाल नेहरू
  • राज्य समिति (राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति) – जवाहरलाल नेहरू
  • मसौदा समिति – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
  • प्रांतीय संविधान समिति – सरदार पटेल
  • मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति – सरदार पटेल। इस समिति में निम्नलिखित पांच उप-समितियां थीं:
    • (a) मौलिक अधिकार उप-समिति – जे.बी. कृपलानी
    • (b) अल्पसंख्यक उप-समिति – एच.सी. मुखर्जी
    • (c) उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति – गोपीनाथ बारदोलोई
    • (d) बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र (असम के अलावा) उप-समिति – ए.वी. ठक्कर
    • (e) उत्तर-पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप-समिति: रद्द (कारण: जनमत संग्रह के बाद उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रांत और बलूचिस्तान जनजातीय क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गए )
  • नियम और प्रक्रिया समिति – डॉ. राजेंद्र प्रसाद
  • संचालन समिति – डॉ. राजेंद्र प्रसाद

लघु समितियाँ:

  • वित्त और कर्मचारी समिति – डॉ राजेंद्र प्रसाद
  • साख समिति – अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यारी
  • सदन कमेटी – बी पट्टाभि सीतारामय्या
  • कार्यसमिति का आदेश – डॉ. के.एम. मुंशी
  • राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति – डॉ राजेंद्र प्रसाद
  • संविधान सभा के कार्यों पर समिति – जी.वी. मावलंकर
  • सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति – एस वरदाचारी (विधानसभा सदस्य नहीं)
  • मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर समिति – बी पट्टाभि सीतारामय्या
  • केंद्रीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति – नलिनी रंजन सरकार (विधानसभा सदस्य नहीं)
  • भाषाई प्रांत आयोग – एस.के. डार (विधानसभा सदस्य नहीं)
  • संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति – जवाहरलाल नेहरू
  • प्रेस दीर्घा समिति – उषा नाथ सेन
  • नागरिकता पर तदर्थ समिति – एस वरदाचारी

मसौदा समिति:

संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति 29 अगस्त, 1947 को गठित मसौदा समिति थी। इसी समिति को नए संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। इसमें सात सदस्य थे। वो थे:

  • डॉ बी आर अम्बेडकर (अध्यक्ष)
  • एन गोपालस्वामी अय्यंगारी
  • अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यारी
  • डॉ के एम मुंशी
  • सैयद मोहम्मद सादुल्लाह
  • एन माधव राऊ (उन्होंने बी एल मित्तर की जगह ली जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया)
  • टीटी कृष्णमाचारी (उन्होंने डी पी खेतान की जगह ली, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई)

संविधान सभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य

संविधान बनाने और सामान्य कानूनों को लागू करने के अलावा, संविधान सभा ने निम्नलिखित कार्य भी किए:

  • इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की।
  • इसने 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
  • इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया।
  • इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
  • इसने 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना।
  • कुल मिलाकर, संविधान सभा के दो साल, 11 महीने और 18 दिनों में 11 सत्र हुए। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, और संविधान के मसौदे पर 114 दिनों के लिए विचार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया। हालाँकि, यह समाप्त नहीं हुआ और भारत की अनंतिम संसद के रूप में जारी रहा।

संविधान सभा की आलोचना

  • प्रतिनिधि निकाय नहीं: क्योंकि इसके सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के लोगों द्वारा सीधे चुने नहीं गए थे।
  • एक संप्रभु निकाय नहीं: जैसा कि ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा, विधानसभा ने ब्रिटिश सरकार की अनुमति से अपने सत्र आयोजित किए।

संविधान सभा और संविधान से संबंधित अन्य तथ्य

  • संविधान सभा के लिए हाथी के प्रतीक को अपनाया गया था।
  • बी. एन. राव को संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।
  • संविधान सभा के सचिव एच. वी. आर. अयंगर थे।
  • एस. एन. मुखर्जी को संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार के रूप में नियुक्त किया गया था।
  • मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अंग्रेजी में हस्तलिखित था।
  • हिंदी संस्करण वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखा गया था।
  • कलाविद नंद लाल बोस और ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने संविधान के प्रस्तावना पृष्ठ को अलंकृत किया था। साथ ही उनके द्वारा बनाए गए करीब 11 चित्रों को भी संविधान में जगह मिली।
  • मूल संविधान में मोहनजोदड़ो काल, वैदिक काल, महाकाव्य काल, महाजनपद और नंदकाल, मौर्य काल, गुप्त काल, मध्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी आंदोलन और प्राकृतिक विशिष्टता श्रेणियों में 22 तस्वीरें प्रयोग की गई हैं। मूल संविधान की तस्वीरों को देखें तो पता चलता है कि भारत के सभी धर्मों को ध्यान में रखकर चित्रों का चयन किया गया है।
  • भारत के संविधान की मूल सुलिखित प्रतिलिपि को वैज्ञानिक पद्धति से संरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन से भरे पात्र में रखा गया है। लेकिन शोध संस्थाओं और संगठनों की मांग पर इस ऐतिहासिक दस्तावेज की 1200 ऑफसेट मुद्रित कॉपियां 1999 में तैयार कराई गईं।
  • संविधान के अंत में उन सभी बड़े नेताओं डॉ। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉ। बीआर अंबेडकर, सुचेता कृपलानी, फिरोज गांधी, डॉ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मोहम्मद अबदुल्ला आदि के हस्ताक्षर हैं।
  • संविधान की प्रस्तावना में विक्रमी संवत इस्तेमाल की गई है, जबकि बाद में भारत सरकार ने विक्रमी संवत की जगह शक संवत को इस्तेमाल करना शुरू किया।

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