“The Knowledge Library”

Knowledge for All, without Barriers…

 

An Initiative by: Kausik Chakraborty.

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महत्वपूर्ण अनुच्छेद 

❇️ अनुच्छेद 1 :- भारत अर्थात India राज्यों का संघ होगा।

❇️ अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

❇️ अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन

❇️ अनुच्छेद 4 :- पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां

❇️ अनुच्छेद 5 :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

❇️ अनुच्छेद 6 :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता

❇️ अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता

❇️ अनुच्छेद 8 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता

❇️ अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना

❇️ अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

❇️ अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन

❇️ अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा

❇️ अनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां

❇️ अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समानता

❇️ अनुच्छेद 15 :- धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक।

❇️ अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता

❇️ अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत

❇️ अनुच्छेद 18 :- उपाधियों का अंत

❇️ अनुच्छेद 19 :- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

❇️ अनुच्छेद 19 A :- सूचना का अधिकार

❇️ अनुच्छेद 20 :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

❇️ अनुच्छेद 21 :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

❇️ अनुच्छेद 21 A :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार

NOTE – निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है।

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❇️ अनुच्छेद 22 :– कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण

❇️ अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलात श्रम पर प्रतिबंध

❇️ अनुच्छेद 24 :- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नही कराया जा सकता है।

❇️ अनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता

❇️ अनुच्छेद 26 :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

❇️ अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

❇️ अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

❇️ अनुच्छेद 32 :-संवैधानिक उपचारों का अधिकार (संविधान की आत्मा)

❇️ अनुच्छेद 39 A :- सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।

❇️ अनुच्छेद 40 :- ग्राम पंचायतों का संगठन

❇️ अनुच्छेद 44 :- समान नागरिक संहिता

❇️ अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन संगठन

❇️ अनुच्छेद 48 A :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा

❇️ अनुच्छेद 49 :- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

❇️ अनुच्छेद 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

❇️ अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

❇️ अनुच्छेद 51 A :- मूल कर्तव्य

❇️ अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति

❇️ अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति

❇️ अनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन

❇️ अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली

❇️ अनुच्छेद 56 :- राष्ट्रपति की पदावधि

❇️ अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

❇️ अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए

❇️ अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ

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❇️ अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

❇️ अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपति

❇️ अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना

❇️ अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य

❇️ अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन

❇️ अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि

❇️ अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन

❇️ अनुच्छेद 69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ

❇️ अनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन

❇️ अनुच्छेद 71. :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय

❇️ अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति

❇️ अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

❇️ अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

❇️ अनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में उपबंध

❇️ अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी

❇️ अनुच्छेद 77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन

❇️अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य

❇️ अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन

❇️अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचना

❇️ अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना

❇️ अनुच्छेद 83 :- संसद के सदनो की अवधि

❇️ अनुच्छेद 84 :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता

❇️ अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन

❇️ अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण

❇️ अनुच्छेद 88 :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार

❇️ अनुच्छेद 89 :-राज्यसभा का सभापति और उपसभापति

 

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