Minority Rights Day
Minority Rights Day (Minorities Rights Day) is celebrated every year on 18 December in India। The Constitution of India (The Constitution of India) provides equal rights for all citizens and has adopted a number of measures to protect the rights of linguistic, ethnic, cultural and religious minorities। Furthermore it takes care of those who are economically or socially deprived irrespective of their caste, culture and community, including Scheduled Caste people।
The Central Government established the National Commission for Minorities (NCM) under the National Commission for Minorities Act, 1992। Five religious communities such as Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Parsis (Parsis) have been notified as minority communities। Various states like Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Manipur, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttarakhand, Uttar Pradesh and West Bengal established State Minority Commissions in their states।
अल्पसंख्यक अधिकार दिवस
भारत में हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस (Minorities Rights Day) मनाया जाता है। भारत का संविधान (The constitution of India) सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार प्रदान करता है और इसने भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई उपायों को अपनाया है। इसके अलावा यह उन लोगों की देखभाल करता है, जो अनुसूचित जाति के लोगों सहित अपनी जाति, संस्कृति और समुदाय के बावजूद आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित हैं।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) की स्थापना की। पांच धार्मिक समुदायों जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी (पारसी) को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों ने अपने राज्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों की स्थापना की।